Duplicate PAN Card: सरकार ने बनाया नया नियम, अगर हुई ये गलती तो होगी कार्यवाही

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Duplicate PAN Card: सरकार ने बनाया नया नियम, अगर हुई ये गलती होगी जेल,

भारत सरकार अभी-अभी कुछ ही दिन पहले डुप्लीकेट पैन कार्ड को लेकर एक नियम बनाया है. अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड है. तो आप दूसरे पैन कार्ड को डीएक्टिवेट या बंद करवा ले. नहीं तो जेल जाना पड़ सकता है. कभी-कभी पैन कार्ड करेक्शन करवाते समय आदमी को पता नहीं चल पाता है उस कारण से दूसरा पैन कार्ड बन जाता है. ऐसे में आपको भी पता नहीं है. आपके नाम पर कितने पैन कार्ड है. तो जल्द से जल्द चेक करवा लें.

क्या है डुप्लीकेट पैन कार्ड का नया नियम जाने

भारत सरकार ने साफ तौर पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत कोई आदमी के पास एक पेन से अधिक पैन कार्ड नहीं होना चाहिए. और वह यदि जानबूझकर ऐसा गलती करता है. तो उन्हें 10000 का जुर्माना और साथ में जेल भी हो सकता है.

डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने पर क्या होगा

₹10000 तक का जुर्माना अगर आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है. तो सरकार के नियम उल्लंघन के तहत आपको ₹10000 का जुर्माना और जेल भी जाना पड़ सकता है.

डुप्लीकेट पैन कार्ड ब्लॉक या डीएक्टिवेट करवा लें

सरकारी नियम के हिसाब से यदि आपके पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है. तो उन्हें ब्लॉक या डीएक्टिवेट करवा लें जिससे आप सरकारी नियम उल्लंघन से बच सकते हैं. और आपको परेशानी भी नहीं होगा.

आयकर रिटर्न फाइलिंग करते समय परेशानी हो सकती है

अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है. तो आयकर विभाग की प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है. जिससे आपको कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है. ऐसे में आप जितना जल्दी हो सके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट या बंद करवा ले.

डुप्लीकेट पैन कार्ड की पहचान कैसे करें

इनकम टैक्स आयकर विभाग और UIDAI आधार के बीच डाटा लिंकिंग से डुप्लीकेट पैन कार्ड की पहचान की जाती है. अगर आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक करते समय कोई गड़बड़ी होती है. तो इसका मतलब है. कि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है. इसलिए ऐसा गड़बड़ी हो रहा है.

डुप्लीकेट पैन कार्ड को डीएक्टिवेट या कैंसिल कैसे करें

अगर आपका भी गलती से एक से अधिक पेन कार्ड बन गए हैं. तो आपको जल्द से जल्द पैन कार्ड को डीएक्टिवेट या कैंसिल करवा देना चाहिए. हम आपको नीचे कुछ स्टेप बताएंगे इन स्टेप को फॉलो करके अपने पैन कार्ड को कैंसिल या डीएक्टिवेट करवा सकते हैं.

पैन कार्ड की पहचान करें

दोनों पैन कार्ड के डिटेल्स की जांच करें और उसे पैन कार्ड को चुने जिसे आप रखना चाहते हैं.

एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल की पोर्टल पर जाएं.

NSDL की वेबसाइट या UTIITSL की वेबसाइट पर जाने के बाद डुप्लीकेट पैन कार्ड कैंसिल या सरेंडर करने के लिए फॉर्म डाउनलोड करें.

इसके बाद आपको फॉर्म 49a भरना पड़ेगा.

फार्म में अपनी पैन कार्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी भरे जी पैन कार्ड को आप सरेंडर करना चाहते हैं.

भरे हुए फॉर्म को आप अपने नजदीकी पैन कार्ड सेंटर पर जाकर जमा करें.

पैन कार्ड फॉर्म के साथ में पहचान प्रमाण की फोटो कॉपी और कुछ डॉक्यूमेंट साथ में जमा करें.

आवेदन फार्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी जिससे यह पुष्टि हो जाएगी कि आपका डुप्लीकेट पैन कार्ड सेरेंडर हो गया है.

डुप्लीकेट पैन कार्ड से बचने के सरल उपाय

आधार और पैन कार्ड लिंक करते समय यह सुनिश्चित करें. कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड सही तरीके से पैन कार्ड द्वारा लिंक है.

एक ही पैन कार्ड का उपयोग करें किसी भी लेनदेन के लिए आप केवल एक ही पैन कार्ड का प्रयोग करेंगे.

अगर आपने पहले से पैन कार्ड बनवा रखा है. तो दूसरा पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं करें नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं.

सरकारी नियम का पालन करें और जमाने से बचे हैं

सरकार की नजर में डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने पर सरकार आपके ऊपर सख्त निर्देश और नजर रख रही है. इसलिए अगर आपके पास दो पैन कार्ड है. तो जल्द से जल्द सिलेंडर कर दें और 10000 के भारी जुर्माना से बच जाए.

अगर गलती से डुप्लीकेट पैन कार्ड बन जाए तो क्या करें?

अपने नजदीकी एनएसडीएल या उत्स पैन कार्ड सेंटर पर जाएं और डुप्लीकेट पैन कार्ड सेरेंडर फॉर्म भरे.

डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर करने पर जुर्माना लगेगा ?

नहीं यदि आप सुरक्षा से पैन कार्ड सरेंडर कर देते हैं तो जुर्माना नहीं देना पड़ेगा.

पैन कार्ड ब्लॉक होने पर नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं?

हां लेकिन पहले आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर करना होगा तभी आप नया पैन कार्ड के लिए आवेदन करेंगे.

आधार से लिंक पैन कार्ड डुप्लीकेट हो सकता है?

नहीं आधार से लिंक होने के बाद डुप्लीकेट पैन कार्ड की पहचान आसानी से हो जाती है.

सरेंडर प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 दिन का समय लग सकता है .

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